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सोनीपत में सैलून व नाई की दुकानों के लिए कोविड-19 महामारी के मद्देनजर स्थाई संचालन प्रक्रिया का पालन अनिवार्य -श्याम लाल पूनिया

सोनीपत, 29 जून 2020,चैनल88 न्यूज़ (नवीन बंसल):- जिलाधीश श्यामलाल पूनिया ने बताया कि जिला में सैलून व नाई की दुकानों के लिए कोविड-19 महामारी के मद्देनजर स्थाई संचालन प्रक्रिया अपनाई जानी अनिवार्य है। जिला में सैलून व नाई की दुकानें प्रतिदिन सुबह सात बजे से सांय सात बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।
जिलाधीश ने बताया कि सभी ग्राहकों का नाम व पता मोबाईल नंबर सहित अपने रजिस्टर में दर्ज करना होगा। बुखार, सर्दी, खांसी व गले में दर्द वाले व्यक्तियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। बिना फेस मास्क के ग्राहक व कर्मचारियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। ग्राहकों को प्रवेश पर हैंड सेनेटाईजर करवाया जाएगा। सभी कर्मचारी हर समय और अनिवार्य रूप से फेस मास्क, हैड कवर और एप्रेन पहनेंगे।
प्रत्येक ग्राहक के लिए डिस्पोजेबल तौलिया अथवा पेपर सीट का उपयोग किया जाएगा। सभी उपकरणों को प्रति ग्राहक पर उपयोग करने के बाद तीस मिनट के लिए सात प्रतिशत लाईजोल का उपयोग करके साफ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उपकरणों का एक से अधिक सेट रखा जाएगा ताकि प्रत्येक सैट किटाणुरहित हो। प्रत्येक बार बाल काटने, दाढ़ी बनाने के बाद कर्मचारियों को अपने हाथ साफ करने होंगे। ग्राहकों के प्रवेश नियंत्रण के लिए पूर्व बुकिंग या टोलन प्रणाली को अपनाना होगा, बैठने के लिए पर्याप्त स्थान (कम से कम एक मीटर) रखा जाएगा। सभी सामान्य क्षेत्रों के फर्श, लिफ्टों, लाऊंज क्षेत्र, सीढ़ी और रेलिंग को एक प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईड घोल के साथ किटाणुरहित किया जाएगा।
दुकान में कालीन व फर्श को हमेशा साफ रखा जाएगा। तेजधार वेस्ट जिसमें ब्लेड, डिस्पोजेबल रेजर आदि शामिल हैं उन्हें पंचर प्रूण, लीक प्रूफ व्हाईट कंटेनर व्हाईट एक प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईड घोल में एकत्र किया जाएगा। तीन चौथाई भाग भरा कंटेनर निर्दिष्ट, जैव खतरनाक अपशिष्ट निपटान एजेंसी द्वारा आगे निपटान के लिए अलग से नगरपालिकाओं को सौंपा जाएगा। सभी कर्मचारियों व हैल्परों को फेस मास्क लगाने व कोविड-19 के लिए शिक्षित किया जाएगा। अगर उनमें कोविड-19 के लिए लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें तुरंत स्वास्थ्य विभाग में भेजा जाएगा। पूर्ण रूप से ठीक होने तक दुकान में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रवेश द्वार पर खांसी का शिष्टाचार व सामाजिक दूरी प्रदर्शित करते पोस्टर चिपकाने होंगे।

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