चंडीगढ़,24 जनवरी चैनल88 न्यूज़ (ब्यूरो):- पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने किसी भी आपातकालीन वाहन के अलावा सरकारी या गैर सरकारी वाहन पर किसी भी संस्था या पद का नाम अन्य किसी तरह की जानकारी या नेम प्लेट लगवाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। किसी भी अन्य वाहन पर किसी भी प्रकार का निशान नहीं होगा साथ ही किसी भी वाहन पर आर्मी, प्रेस, पुलिस, चेयरमैन, विधायक,डीसी, मेयर या फिर हाई कोर्ट के वाहनों पर भी हाई कोर्ट लिखने की मनाही की गई है। यह आदेश पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने शुक्रवार को जारी किया है। यह मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act का उल्लंघन है । हाई कोर्ट ने चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा राज्यों से 72 घंटों में इसे लागू करने का आदेश दिया है।अगर 72 घंटों के बाद वी किसी भी वाहन पर संस्था या पद का नाम या नेम प्लेट लगी हुई तो उसके खिलाफ़ ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करेगी ।