-घटना में प्रयुक्त दो अवैध देशी पिस्तौल, दो जिन्दा कारतूस, दो खाली खोल व बाईक बरामद – न्यायालय मे पेशकर लिया पुलिस रिमाण्ड पर, मामले की विवेचना जारी
सोनीपत 26 जून 2020,चैनल88 न्यूज़ (नवीन बंसल):- पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा ने अपने सभी पर्यवेक्षण अधिकारियों, प्रबन्धक थाना एवं यूनिट प्रभारियों को अपराधियो एवं असामाजिक तत्वो की धरपकड़ के सख्त निर्देश दिये हुये है। इन्हीं निर्देशों की पालना करते हुये जिले की सी0आई0ए0-2 स्टाफ सोनीपत पुलिस ने 25 हजार रूपये के ईनामी एवं मोस्ट वांटेड बदमाश तथा पैरोल जम्परों को मुठभेड़ के उपरान्त गिरफतार किया है। गिरफतार आरोपी दिनेश पुत्र रघवीर निवासी बिधल व रविन्द्र पुत्र रघवीर निवासी खानपुर जिला सोनीपत के रहने वाले है।
इस प्रकरण की विस्तृत जानकारी देते हुये बताया कि सी0आई0ए0-2 स्टाफ सोनीपत में नियुक्त उ0नि0 बिजेन्द्र सिंह व स0उ0नि0 सन्दीप अपनी पुलिस टीम के साथ अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों की खोज में भैंसवाल मोड़ पिनाना की सीमा में मौजूद थे कि इन्हें विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि 25 हजार रूपये ईनामी एवं मोस्ट वांटेड बदमाश तथा पैरोल जम्पर दिनेश पुत्र रघवीर निवासी बिधल अपने साथी रविन्द्र पुत्र रघवीर निवासी खानपुर के साथ मोटरसाईकिल पर अवैध हथियारों सहित किसी अपराधिक घटना को अन्जाम देने की फिराक में घूम रहे है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा अविलम्ब कार्यवाही करते हुये मोटरसाईकिल का पीछा किया तो उक्म बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से सीधे फायर किये। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा में फायर करते हुये पूरी सतर्कता के साथ उक्त बदमाशों को धर दबोचा। तलाशी लेने पर इनके कब्जा से दो अवैध देशी पिस्तौल, दो जिन्दा कारतूस व दो खाली खोल मिले। इस घटना का शस्त्र अधिनियम व भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं के अन्तर्गत थाना मोहाना में अभियोग दर्ज किया गया। गिरफतार आरोपी दिनेश पुत्र रघवीर निवासी बिधल पर पुलिस द्वारा 25 हजार रूपये ईनाम घोषित किया गया था।
यहां ये भी बता दे कि 25 हजार रूपये का ईनामी बदमाश दिनेश निवासी बिधल ने अपने साथियों के साथ मिलकर वर्ष 2001 में गांव झांझ जिला जीन्द के दो युवकों की हरिनगर कालोनी गन्नौर में हत्या करने की घटना को अन्जाम दिया था। वर्ष 2005 में अपने साथियों के साथ मिलकर बिजली बोर्ड कर्मचारी की शूगर मील सोनीपत के नजदीक हत्या करने की घटना को अन्जाम दिया था। इसके उपरान्त आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। जिसके उपरान्त फरीदाबाद जेल से वर्ष 2018 में पैरोल पर आकर फिर से भूमिगत हो गया था।
गिरफतार आरोपी रविन्द्र पुत्र रघवीर निवासी खानपुर ने वर्ष 2019 में अपने साथियों के साथ मिलकर थाना समयपुर बादली दिल्ली की सीमा में डकैती की घटना को अन्जाम दिया था। इस घटना में माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाये जाने के उपरान्त तिहाड़ जेल दिल्ली से पैरोल पर आकर फिर से भूमिगत हो गया था। गिरफतार आरोपियों को न्यायालय में पेशकर पांच दिन के पुलिस रिमाण्ड पर लिया गया है। मामले की गहनता से विवेचना जारी है।