फतेहाबाद, 12 जुलाई 2020,चैनल88 न्यूज़ (इन्दु बंसल): जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने आदेश जारी कर जिला में सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से समाचार चैनल व समाचार पत्र का रूप देकर खबरें प्रकाशित या प्रसारित करने वाले माध्यमों पर प्रतिबंध लगाया है। ये आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेंगे।
जारी आदेशों में कहा है कि जिला में कुछ व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म जैसे यू-टयूब, फेसबुक, इंस्ट्राग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डईन, ट्विटर, टेलीग्राम, पब्लिक एप व अन्य का प्रयोग करते हुए न्यूज चैनल व समाचार पत्र की शक्ल देकर खबरें प्रकाशित व प्रसारित कर रहे हैं। इस तरह के माध्यम किसी भी प्रकार की इरादतन व गैर इरादतन फेक या गलत रिपोर्टिंग से समाज के बड़े हिस्से में घबराहट की स्थिति पैदा कर सकते हैं। ऐसे में इस तरह के समस्त माध्यमों की गतिविधियों को आगामी आदेशों तक प्रतिबंधित किया जाता है।
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि आदेशों की उल्लंघना करना भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 505(1), आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 तथा ऐपीडेमिक डिजीज एक्ट 1857 की धारा 01 व 02 के तहत दंडनीय होगा। जो कोई व्यक्ति आपदा या इसकी गंभीरता के संबंध में झूठी चेतावनी को प्रसारित करता है, जिसके परिणामस्वरूप समाज में लोगों के बीच घबराहट फैलती है, ऐसी झूठी चेतावनी फैलाने वाले व्यक्ति को एक साल तक कारावास की सजा एवं जुर्माना से दंडित किया जा सकता है।
जिलाधीश डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा एंकरिंग करते हुए न्यूज चैनलों के समाचारों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। इन चैनलों का संचालन सूचना एवं जन संपर्क निदेशालय हरियाणा सरकार चंडीगढ़ व सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार से किसी भी प्रकार की अनुमति लिए बिना ही किया जा रहा है।