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भाजपा सरकार ने तीन अध्यादेशों से किसानों को पहुंचाया लाभ;ओम प्रकाश यादव

  1. कहा, किसान अपनी पसंद के बाजार में बेच सकेंगे उत्पाद
  2. फसलों का मिलेगा बेहतर दाम
  3. खरीदारों की संख्या में होगी बढ़ोतरी

नारनौल 19 अगस्त 2020,चैनल88 न्यूज़ (इन्दु/नवीन बंसल):- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने गत दिवस कैंप कार्यालय में किसानों से बात करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने तीन अलग-अलग अध्यादेश जारी कर किसानों को बड़ा लाभ पहुंचाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश 2020 को अधिसूचित किया है। इस अध्यादेश के मुताबिक किसानों को अपनी पसंद के बाजार में कृषि उत्पाद बेचने की छूट मिलेगी। किसान अपनी पसंद के बाजार में उपज बेच पाएंगे।
श्री यादव ने कहा कि सरकार को पूरी आशा है कि इस अध्यादेश से किसानों को फसलों का बेहतर दाम मिलेगा। सरकार ने मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 को भी अधिसूचित किया है। उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश के तहत किसानों को एक राष्ट्रीय ढांचा मिलेगा, जिससे कृषि व्यवसाय से जुड़ी कंपनियां, प्रोसेसर, थोक व्यापारी और निर्यातकों तथा किसानों के बीच पहले से कीमतों पर समझौते की छूट होगी। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही किसानों को बेहतर दाम वाले अपनी पसंद के बाजार में उपज बेचने के विकल्प देने से संभावित खरीदारों की संख्या भी बढ़ेगी।
उन्होंने कहा कि सरकार ने जो कृषि सुधार किए हैं उसे किसानों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। किसान अपनी फसल को जहां खुले बाजार में बेच पाएंगे वहीं बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे किसानों को अच्छा दाम मिलेगा। उन्होंने कहा कि अध्यादेश में विवाद निपटान की प्रक्रिया का भी प्रावधान किया गया है। इस तरह के विवादों का निपटान डीसी व एसडीएम के सामने किया जाएगा। इन्हें दीवानी अदालतों से बाहर रखा गया है। सरकार द्वारा जारी किए गए तीसरे अध्यादेश आवश्यक वस्तु संशोधन 2020 का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश के माध्यम से सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कई कृषि उत्पादों को इस कानून के दायरे से बाहर कर दिया है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि आवश्यक वस्तु कानून में बदलाव की लंबे समय से मांग की जा रही थी। उन्होंने कहा कि अध्यादेश के जरिए अनाज, तेल, प्याज और आलू आदि को इस कानून से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को काफी फायदा पहुंचेगा।

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