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पंजाब व हरियाणा हाइकोर्ट ने की अपराधी आशीष पांचाल की जमानत याचिका खारिज गिरफ्तारी के आदेश

  • महिला पत्रकार इंदु बंसल मामले में हाइकोर्ट ने दिया महिला पत्रकार के पक्ष में फैसला

सोनीपत पुलिस को दोषियों पर कार्यवाही के आदेश जारी – महिला पत्रकार विगत 3 वर्षों से लड़ रही है अपराधियों के खिलाफ़ न्याय की लड़ाई,

– महिला पत्रकार के लाखो रुपये का गबन कर उसी पर झूठे मुकदमे दर्ज करवा चुके हैं ये अपराधी,

पिछले 3 वर्षों से सामाजिक ,आर्थिक व मानसिक प्रताड़ना झेलने रही है महिला पत्रकार,

– देश-प्रदेश के कई पत्रकार संगठन दोषियों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग कई बार कर चुके है,

दोषियों ने झूठे मुकदमे में फंसा महिला पत्रकार की गिरफ्तारी के लिये सोनीपत पुलिस को दिया था 50000 रुपये रिश्वत का ऑफर,

सोनीपत/चंडीगढ़ 19 अगस्त 2020 (चैनल88 न्यूज़ ब्यूरो):- सोनीपत की वरिष्ठ महिला पत्रकार के मामले में संज्ञान लेते हुई हाइकोर्ट ने अपराधी आशीष पांचाल की जमानत याचिका खारिज करते हुए सोनीपत पुलिस को गिरफ्तारी के आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि महिला पत्रकार के साथ धोखा धड़ी व जान से मारने की धमकी के आरोप में प्रदेश के गृहमंत्री अनिल विज के आदेश पर गठित SIT की जांच के बाद इन दोषियान के खिलाफ सिटी थाना शहर सोनीपत मे IPC की धरा 406 , 420 ,467 ,468 ,471 के तहत मुकदमा संख्या 0001 दिनांक 02 /01 /2020 से दर्ज है

जिसमे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय सोनीपत से इन दोषियों की अग्रिम जमानत याचिका भी ख़ारिज हो जाने के बावजूद आज तक भी इन दोषियों की गिरफ़्तारी नहीं हुई थी। महिला पत्रकार ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि इन दोषियान द्वारा विगत समय मे साजिश के तहत हमारे ऊपर झूठे मुकदमे भी करवाये थे। जिस में जांच के बाद इन दोषियों के खिलाफ ipc की धारा 182 के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है। लेकिन गिरफ्तारी आज तक भी नही हुई, महिला पत्रकार ने बताया कि इस झूठे मुक़दमे के कारण मैं और मेरा परिवार आज भी सामाजिक, आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना झेल रहा हैं। महिला पत्रकार ने कहा कि हाइकोर्ट के आदेश के बाद उन्हें न्याय की एक उम्मीद नजर आई है। इंदु बंसल की ओर से हाइकोर्ट के एडवोकेट अरुण जोहर व अजेय बिश्नोई ने महिला पत्रकार के केस से जुड़े सभी सत्य तथ्य व साक्ष्य माननीय हाइकोर्ट के सामने रखे थे। जिस पर पिछली 29 जुलाई को अंतिम बहस के बाद माननीय हाइकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, व अंतिम फैसला महिला पत्रकार के पक्ष में सुनाया है। महिला पत्रकार के पक्ष में फैसला आने पर उन्हों ने कहा कि ये समस्त पत्रकार जगत व महिला शक्ति की जीत हुई है, उन्हों ने बताया कि माननीय हाइकोर्ट ने दोषी आशीष पांचाल की जमानत याचिका खरिज करते हुये सोनीपत पुलिस को दोषी की गिरफ्तारी के आदेश जारी किये है । साथ ही माननीय हाइकोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मामले की गहनता से जांच हो जिस से की इस अपराधी के ओर भी जितने अपराध व साथी हो वो सब कानून की गिरफ्त में आए व महिला पत्रकार से गबन किये 9.55 लाख रुपये व लैपटॉप की बरामदगी की जाए व आशीष पांचाल द्वारा बनाये गए नकली बिलो की साजिश में जो भी लोग शामिल हो जल्द से जल्द उन पर भी कानूनी शिकंजा कसा जाए। अब देखना यह होगा कि सोनीपत पुलिस माननीय हाइकोर्ट के आदेशों पर कब तक अमल करती है व दोषियों की गिरफ्तारी कर महिला पत्रकार को न्याय दिलवाती है।

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