सोनीपत, 19 जून 2020,चैनल88 न्यूज़ (नवीन बंसल):- जिलाधीश श्यामलाल पूनिया ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि भारत सरकार के आदेशानुसार जिला में आने-जाने वाले व सामान लाने व ले जाने वाले व्यक्तियों को अंतरराज्जीय एवं अंत: राज्यीय आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वहीं पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए जिला में दूसरे राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से आने वाले व्यक्तियों के लिए दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
जिलाधीश ने अपने निर्देशों में बताया कि जिला सोनीपत में प्रवेश करके तीन दिन से अधिक का ठहराव करने वाले यात्रियों को अनिवार्य रूप से स्वयं को सरल हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पर अपना पंजीकरण करवाना होगा। इसमें नाम पता, मोबाईल नंबर, किस व्यवसाय से संबंधित यात्री हो और वापसी की तिथि भी अंकित करनी होगी। यदि आगंतुक सोनीपत शहर में यात्रा कर रहे हैं तथा अपने मित्र रिश्तेदार के घर पर ठहरे हुए हैं तो ऐसी परिस्थिति में मेजबान के लिए यह आवश्यक होगा कि वह मेहमान का पंजीकरण सरल हरियाणा डॉट जीओवी डाट ईन पर पहुंचने वाले दिन तुरंत करवाएं।
शहर के होटल गैस्ट हाउस, कार्पोरेट गैस्ट हाउस, सरकारी विश्राम गृह, धर्मशाला इत्यादि के प्रबंधन का यह दायित्व होगा कि वह राज्य से बाहर से आकर रूकने वाले व्यक्तियों का पंजीकरण पोर्टल पर तुरंत करवाएं। राज्य से गुजरने वाले यात्रियों को सोनीपत की अंतरराज्यीय सीमा पर अपने ठहरने का पता बताना होगा। जिस चेक पोस्ट से राज्य में प्रवेश कर रहे हैं उसका विवरण भी देना होगा। अपने निर्देशों में जिलाधीश ने कहा कि यदि यात्रा करने वाले का स्वयं अथवा परिवार के सदस्यों का कोविड संबंधी इतिहास है तो उसकी जानकारी भी देनी होगी। पंजीकरण संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात प्राप्त आईडी नंबर का प्रयोग संबंधित व्यक्ति पंजीकरण के साक्ष्यों के तौर पर कर सकेगा। दूसरे राज्य से आने वाले व्यक्ति को आरोग्य सेतू एप डाउनलोड करना होगा तथा नियमित रूप से अपनी स्वास्थ्य संबंधी स्थिति अपडेट करनी होगी।
जिलाधीश ने बताया कि आगंतुक अपनी स्वास्थ्य जांच के लिए सीमा पर चैक पोस्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जिले, शहर गांव की अंतराज्जीय सीमा पर जहा आगंतुक जाना चाहता है वहां संपर्क कर सकता है। क्वारेंटाईन संबंधी नियमों को लेकर उन्होंने बताया कि यदि दूसरे राज्य से आने वाला व्यक्ति कोरोना से संक्रमित दिखाई देता है तो वह अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र को रिपोर्ट करेगा तथा उसकी चिकित्सकीय जांच की जाएगी। जांच के उपरांत यदि वह संक्रमित पाया जाता है तो उसे तीव्रता के आधार पर घर में अथवा कोविड केयर सैंटर में अथवा कोविड अस्पताल में भेजा जाएगा। यदि व्यक्ति संक्रमित नहीं है तो कोई अन्य जांच या अलगाव आवश्यक नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि दूसरे राज्य से आने वाले व्यक्ति में कोरोना के लक्षण दिखाई न दें तो सात दिन तक स्वयं की निगरानी करे और यदि लक्षण उभरते हैं तो जिला में निगरानी अधिकारी अथवा हैल्पलाईन 1950 पर सूचना दे। लक्षण पाए जाने पर जांच की जाएगी।
उन्होंने कहा कि जिला में यदि बाहर से आने वाले यात्री जो तीन दिन की व्यवसायिक यात्रा पर आते हैं या अपने कार्यालय में प्रतिदिन आते हैं तो जब तक कोरोना के लक्षण न उभरें तो इसके लिए क्वारंटाईन की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के अधिकारी एवं जिला के चुने हुए प्रतिनिधि जैसे मेयर, पार्षद, सरपंच व पंच आदि भी अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए कोविड-19 से संबंधित किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को देखते हैं तो इसकी सूचना तुरंत 100 नंबर पर दे सकते हैं। आम जनमानस तथा आरडब्लूए के सदस्यों को भी सलाह दी जाती है कि वह भी यदि बाहर से आने वाले किसी गैर पंजीकृत व्यक्ति को देखते हैं तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस सहायता केंद्र या 100 नंबर पर दें। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सहरुगणता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं तथा 10 वर्ष के कम उम्र के बच्चे यदि आवश्यक न हो और स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति न हो तो घर से बाहर न निकलें।