सोनीपत में एस.डी.एम की कार्रवाई;नियमों का उल्लंघन करने पर 13 दुकानें सील। चैनल88
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सोनीपत में नहरों में नहाने व वाहन धोने वालों पर धारा 144 के तहत कार्रवाई के आदेश; डीसी

निजी वाहनों, सरकारी व गैर सरकारी वाहनों को नहर में धोने से बनी रहती है पानी में संक्रमण की आशंका

सोनीपत, 12 जून 2020,चैनल88 (नवीन बंसल):- जिलाधीश श्याम लाल पूनिया ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कार्यकारी अभियंता जल सेवाएं मंडल रोहतक ने पत्र लिखकर सूचना दी है कि कुछ लोग नहाने के लिए नहरों का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ महिलाएं कपड़े धोने के लिए व कुछ व्यक्ति अपने निजी, सरकारी व गैर सरकारी रोगी वाहनों (एंबुलेंस) को धोने के लिए नहरों का प्रयोग कर रहे हैं। इससे नहरों, नदियों का पानी दूषित हो जाता है और दूषित पानी की वजह से संक्रमण फैलने का अंदेशा भी बना रहता है। इससे वर्तमान समय में कोविड-19 जैसी महामारी के दौरान संक्रमण और ज्यादा बढऩे की आशंका बनी रहती है।
ऐसे में पुलिस अधीक्षक सोनीपत धारा 144 को सख्ती से लागू करवाएंगे। इसके साथ ही सीएमओ सोनीपत को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह सरकारी, गैर सरकारी रोगी वाहनों (एंबुलेंस) को भी निर्देश दें कि किसी भी नहर, नदी, घाट व खाल पर अपने वाहनों को धोने के लिए लेकर न जाएं। उपायुक्त ने जिला के लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि है कि वह नहरों में नहाने के लिए न जाएं और कपड़े धोने के लिए भी नहरों का प्रयोग न करें।

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