सोनीपत, 08 जुलाई 2020,चैनल88 न्यूज़ (नवीन बंसल):- उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने बताया कि भारत सरकार द्वारा पूरे देश में कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना 30 मार्च 2020 को लागू की गई थी। इसके तहत अप्रैल से जून 2020 तक गुलाबी, पीले व खाकी राशन कार्डधारकों को पांच किलोग्राम प्रति सदस्य गेहूं तथा एक किलोग्राम दाल प्रति परिवार प्रति मास नि:शुल्क उपलब्ध करवाई गई थी। अब भारत सरकार द्वारा इस स्कीम को अगले पांच महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अब नवंबर 2020 तक इस योजना के सभी गुलाबी, पीले व खाकी राशनकार्ड धारकों को पांच किलोग्राम प्रति सदस्य गेहूं व एक किलोग्राम प्रति सदस्य दाल प्रति मास नि:शुल्क मुहैया करवाई जाएगी।
उपायुक्त ने बताया कि अब राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि केवल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के तहत मास जुलाई से नवंबर 2020 तक गेहूं व दाल का वितरण नि:शुल्क किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गुलाबी, पीले व खाकी राशनकार्ड धारकों को वितरित किए जाने वाले गेहूं दो रुपए प्रति किलो, फोटिफाईड आटा पांच रुपये किलो, चीनी 13.50 रुपए प्रति किलो, सरसों का तेल बीस रुपये प्रति लीटर के वितरण पर निर्धारित मूल्य लाभार्थियों से लिया जाएगा और यह पहले की ही तरह रियायती दरों पर लाभार्थियों को उपलद्ब्रध रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए लागू की गई आत्मनिर्भर भारत योजना को बंद कर दिया गया है और अब इस स्कीम के तहत राज्य सरकार द्वारा कोई वितरण नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि गुलाबी रंग के कार्डधारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पांच किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य व एक किलो नि:शुल्क दाल प्रति परिवार के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त इनको 35 किलो गेहूं दो रुपए प्रति किलो अथवा फोर्टिफाईड आटा प्रति परिवार पांच रुपये प्रति किलो, एक किलो चीनी 13.50 रुपए प्रति किलो तथा दो लीटर सरसों का तेल प्रति परिवार 20 रुपए प्रति लीटर शुल्क पर दिया जाएगा।
पीले रंग के कार्डधारक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पांच किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य व एक किलोग्राम नि:शुल्क दाल प्रति परिवार के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त इनको पांच किलो गेहूं दो रुपये प्रति किलो प्रति सदस्य अथवा फोर्टिफाईड आटा पांच रुपये प्रति किलो प्रति सदस्य, एक किलो चीनी 13.50 रुपए प्रति किलो तथा दो लीटर सरसों का तेल प्रति परिवार 20 रुपए प्रति लीटर शुल्क पर दिया जाएगा।
खाकी रंग के कार्डधारक को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पांच किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य व एक किलोग्राम नि:शुल्क दाल प्रति परिवार के पात्र होंगे। इसके अतिरिञ्चत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत वितरित किया जाने वाला गेहूं पांच किलोग्राम प्रति सदस्य दो रुपए प्रति किलो अथवा फोर्टिफाईड आटा पांच किलोग्राम प्रति सदस्य पांच रुपए प्रति किलो के हिसाब से शुल्क पर दिया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि यदि किसी भी लाभार्थी को राशन वितरण के संबंध में कोई शिकायत है तो वह जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक कार्यालय में अथवा मुख्यालय पर स्थित राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र के टोल फ्री नंबर 1800-180-2087, 1967 बीएसएनएल पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।