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सोनीपत में दुकानों व व्यापारिक गतिविधियों के लिए समय निर्धारित: श्यामलाल पूनिया

सोनीपत, 29 जून 2020,चैनल88 न्यूज़ (नवीन बंसल):- जिलाधीश श्यामलाल पूनिया ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए महामारी अधिनियम के तहत आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति हेतु कुछ दुकानों व्यवसायिक गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई थी। अब पूर्व में पारित इन आदेशों में संशोधन करते हुए जिला में दुकानों व व्यवसायिक गतिविधियों का समय निर्धारित करते हुए खोले जाने की आगामी आदेशों तक अनुमति प्रदान की गई है। दुकानों व व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन में भारत सरकार द्वारा जारी मानक संचालित प्रक्रिया का दृढ़ता से पालन करना अनिवार्य है।
जिलाधीश ने कहा कि किसी भी कंटेनमेंट जोन में रहने वाले व्यापारी व दुकानदार द्वारा किसी भी गतिविधि का संचालन नहीं किया जाएगा। दूध, डेयरी उत्पाद, फल व सब्जी, मैडिकल स्टोर, पैट्रोल पंप, अस्पताल व पशुओं का हरा चारा को छोडक़र शेष सभी दुकानें रविवार को बंद रहेंगी।
दूध, डेयरी उत्पाद, फल व सब्जी की रेहड़ी से संबंधित दुकानें प्रतिदिन सुबह पांच से सायं आठ बजे तक, मैडिकल स्टोर सुबह सात बजे से सांय सात बजे तक (24 घंटे खुलने वाले मैडिकल स्टोर को जिला औषधि नियंत्रक सोनीपत द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी), पैट्रोल पंप व अस्पताल प्रतिदिन 24 घंटे, पशुओं का हरा चारा प्रतिदिन सुबह 7:00 बजे से सांय 7:00 बजे तक, मिठाई, बेकरी, जूस एवं कन्फेक्शनरी (दुकान के अंदर बिठाकर खिलाने पिलाने की अनुमति नहीं होगी) सोमवार से शनिवार प्रात: 8:00 बजे से सांय 7:00 बजे तक, अंडा मीट की दुकान (दुकान के अंदर बैठाकर खिलाने की अनुमति नहीं होगी) सुबह 11:00 बजे से सांय सात बजे तक, किरयाणा जनरल स्टोर सोमवार से शनिवार सुबह आठ बजे से सांय सात बजे तक, कृषि से संबंधित खाद, बीज, दवाईयां इत्यादि, खल बिनौला व चूरी इत्यादि सोमवार से शनिवार सुबह सात बजे से सांय सात बजे तक, पुरानी अनाज मंडी में स्थित दुकान सोमवार से शनिवार सुबह सात बजे से सांय सात बजे तक, रेडिमेड गारमेंट्स की दुकानें (ट्रायल व एक्सचेंज सुविधा नहीं) सोमवार से शनिवार सुबह 8:00 बजे से सांय 7:00 बजे तक, कपड़ा हैंडलूम की दुकान सोमवार से शनिवार सुबह आठ बजे से सांय सात बजे तक, कपड़ा मार्केट, कच्चे क्वार्टर में स्थित दुकानें सुबह आठ बजे से सांय सात बजे तक, जूते व चप्पल की दुकानें (पूरी तरह से सेनेटाईज करवाकर डिस्पोजल जुराबों का प्रयोग करवाते हुए ट्रायल करवाएं) सुबह आठ बजे से सांय सात बजे तक, कास्मेटिक्स, चश्मा, टेलर की दुकान, ड्राई क्लीनर्स, बैग एवं अटैची, गिफ्ट शॉप बर्तन, प्लास्टिक, क्राकरी सोमवार से शनिवार सुबह आठ बजे से सांय सात बजे तक, हार्डवेयर, पेंट की दुकान, सेनेटरी, प्लंबर, इलैक्ट्रीकल, इलेक्ट्रानिक्स, कूलर, पंखे, मोटर आदि की मरम्मत की दुकानें, कंप्यूटर, मोबाईल आदि की दुकानें सोमवार से शनिवार सुबह आठ बजे से सांय सात बजे तक, आटोमोबाईल शोरूम, वर्कशाप, साईकिल स्टोर, मरम्मत की दुकान सोमवार से शनिवार सुबह आठ बजे से सांय सात बजे तक, सीमेंट, लोहा, पत्थर, बिल्डिंग मैटेरियल, लकड़ी की दुकान सोमवार से शनिवार सुबह आठ बजे से सांय सात बजे तक, फर्नीचर, प्लाईवुड, शीशा व गद्दे सोमवार से शनिवार सुबह आठ बजे से सांय सात बजे तक, किताबें, स्टेशनरी, फोटोस्टेट, फार्म भंडार, मोहर की दुकानें, प्रिंटिंग प्रैस एवं फ्लैक्स, लिफाफा स्टोर इत्यादि सुबह आठ बजे से सांय सात बजे तक, सैलून, बारबर शॉप एवं ब्यूटी पार्लर प्रतिदिन सुबह सात बजे से सांय सात बजे तक (निर्धारित नियमों का पालन करते हुए), ज्वैलरी शाप, फोटो स्टूडियो सोमवार से शनिवार तक सांय आठ बजे से सांय सात बजे तक, प्राईवेट कार्यालय जैसे चार्टेड अकाउंटेंट व इंश्योरेंस कार्यालय सोमवार से शनिवार सुबह नौ बजे से सांय सात बजे तक खुल सकते हैं।
जिलाधीश ने बताया कि दुकान के अंदर तीन से अधिक व्यक्ति काम नहीं करेंगे। मास्क, फेस कवर व दस्तानें पहनना अनिवार्य होगा, सामान लेने हेतू आने वाले व्यक्तियों में सामाजिक दूरी कम से कम दो गज होना अनिवार्य होगी तथा खड़े होने के स्थान पर गोलाकार चिन्ह लगाया जाए। दुकान पर पांच व्यक्तियों से ज्यादा भीड़ नहीं होगी। दुकान कार्य स्थल के मुख्य द्वार काउंटर व अन्य ग्राहकों के खड़े होने वाले स्थान को बार-बार सेनेटाईज करना अनिवार्य है। किसी भी दुकान पर 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं व 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की अनुमति नहीं होगी। दुकान पर काम करने वाले व्यक्तियों के लिए आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा तता इस बारे में ग्राहकों को भी जागरूक किया जाएगा।

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