प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की व्यापारिक गतिविधि की अनुमति नहीं; नियमों की अवहेलना करने पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई
सोनीपत, 17 जून 2020,चैनल88 न्यूज़ (नवीन बंसल) जिलाधीश श्याम लाल पूनिय ने संशोधित आदेश जारी किए कि जिला में फास्ट फूड/रेहड़ी (केवल होम डिलीवरी/पैकिंग ले जाने की सुविधा तथा दुकान पर खिलाने-पिलाने की अनुमति नहीं होगी) सोमवार से शनिवार तक सुबह 09:00 बजे से सांयकाल 09:00 बजे तक खोली जा सकती हैं। अंडा/मीट की दुकान (दुकान पर खिलाने-पिलाने की अनुमति नहीं होगी) सोमवार से शनिवार तक सुबह 09:00 बजे से सांयकाल 09:00 बजे तक खोली जा सकती हैं।
जिलाधीश श्याम लाल पूनिया ने अपने आदेशों में गन्नौर शहर की दुकानों के लिए भी संशोधित आदेश जारी किए हैं। उन्होंने अपने आदेशों में कहा है कि गन्नौर शहर स्थित सभी दुकानें अब सोमवार से शनिवार तक सुबह 09:00 बजे से सांयकाल 06:00 बजे तक खुलेंगी। एक दिन दांई तरफ तथा दूसरे दिन बांई तरफ की दुकानें खुलेंगी।
जिलाधीश ने कहा कि किसी भी प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई भी व्यापारिक गतिविधि/दुकान संचालित नहीं की जाएगी तथा किसी भी प्रतिबंधित क्षेत्र में रहने वाले व्यापारी/दुकानदार द्वारा भी संचालन नहीं किया जाएगा। दूध, डेयरी उत्पाद, फल व सब्जी, मेडिकल स्टोर, पैट्रोल पंप, अस्पताल व पशुओं का हरा चारा को छोडक़र शेष सभी दुकानें रविवार को बंद रहेंगी।
उन्होंने कहा कि दुकान/कार्य स्थल पर तीन से अधिक व्यक्ति कार्य नहीं करेंगे। मास्क/ फेस कवर व दास्ताने पहनना अनिवार्य होगा। सामान लेने आने वाले व्यक्तियों को सामाजिक दूरी (कम से कम दो गज) अनिवार्य होगी तथा खड़े होने के स्थान पर गोलाकार चिन्ह बनाया जाए। दुकान पर पांच व्यक्तियों से ज्यादा की भीड़ नहीं होगी। दुकान/कार्य स्थल के मुख्यद्वार/काउंटर व अन्य ग्राहकों के खड़े होने वाले स्थान को समय-समय पर सैनेटाईज करना सुनिश्चित करेंगेे। किसी भी दुकान पर 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं व दस वर्ष से कम उम्र के बच्चों की अनुमति नहीं होगी। दुकान पर काम करने वाले व्यक्तियों को आरोग्यसेतु ऐप का प्रयोग किया जाना अनिवार्य होगा तथा इस बारे में ग्राहकों को भी जागरूक किया जाना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी दुकान के सामने कोई भी वाहन पार्क नहीं किया जाएगा। सभी मार्केट एसोसिएशन द्वारा सभी मार्केट एरिया के प्रवेश/निकासी द्वार पर ग्राहकों की थर्मल स्कैनिंग की जानी सुनिश्चित की जाए। साथ ही नगर पालिका को आदेश दिए गए हैं कि मार्केट को समय-समय पर सैनेटाईज करना सुनिश्चित करें।