सोनीपत, 04 जुलाई 2020,चैनल88 न्यूज़ (नवीन बंसल):- जिला मैजिस्ट्रेट श्याम लाल पूनिया ने अपने आदेशों में कहा कि कोविड-19 को 24 मार्च 2020 को आपदा घोषित किया गया था। इसके बाद आपदा से निपटने के लिए 31 मई को भारत सरकार द्वारा लॉकडाऊन की घोषणा की गई थी। इसके पश्चात समय-समय पर इसकी तिथियां बढ़ाई गई। इसी क्रम में एक जुलाई 2020 को एमएचए की नई गाईडलाईन जारी हुई और कंटेनमेंट जोन के बाहर व्यवसायिक व अन्य गतिविधियां शुरू करने की अनुमति प्रदान की गई।
जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि बड़े स्तर पर व्यवसायिक व अन्य गतिविधियों को शुरू होने से कई स्थानों पर बड़े स्तर पर कोरोना के मामले सामने आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। ऐसे में इन स्थानों पर कोरोना कोविड-19 का प्रभाव रोकने के लिए एमएचए द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन्हें जिला में भी ऐसे स्थानों पर लागू किया जाएगा जहां कोरोना के ज्यादा मामले लगातार सामने आ रहे हैं।
कोरोना के ज्यादा प्रïभाव वाले क्षेत्रों (लार्ज आउटब्रेक रिजनस) में औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधि की अनुमति दी जाएगी लेकिन उन्हें अपने श्रमिकों के लिए आवास की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा, उद्योग विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का इस संबंध में पालन किया जाएगा। केवल आवश्यक दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी, संबंधित नगरपालिका, मार्केट एसोसिएशन और आरडब्ल्यूए के साथ संबंधित एसडीएम तालमेल कर दिशा-निर्देश जारी करेंगे। आवश्यक वस्तुओं / वस्तुओं की आपूर्ति जैसे कच्चे राशन किराना / दवा / सद्ब्रिजयों की देखरेख डीईटीसी / डीएफएससी / डीसीओ / डीएमईओ, सोनीपत द्वारा डीएफएससी, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर और एमसी, सोनीपत / एमसी के साथ समन्वय से की जाएगी। यूएचबीवीएन, सोनीपत द्वारा इन क्षेत्रों में नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। एसई पब्लिक हेल्थ, सोनीपत और नगर निगम सोनीपत द्वारा नियमित रूप से सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के परामर्श से, संबंधित एसडीएम कंटेनमेंट क्षेत्र में रहने वाले निवासियों की सुविधाओं के लिए प्रवेश, निकास बिंदुओं नियुश्ति करेंगे। इन क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों की डोर टू डोर स्वास्थ्य जांच की जाएगी जिसमें थर्मल स्कैनिंग भी शामिल है। यहां रहने वाले सभी नागरिकों की डोर डू डोर स्वास्थ्य जांच की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा थर्मल स्कैनिंग की टीमें गठित की जाएंगी। स्थानीय निकाय विभाग द्वारा सेनेटाईजेशन की व्यवस्था की जाएगी। चेहरे पर मास्क, दस्ताने, टोपी, सेनेटाईडर, जूता व सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन किया जाएगा। आयुष विभाग द्वारा इन क्षेत्रों में इक्यूनिटी बूस्टर वितरित किए जाएंगे। इसके लिए अलग-अलग क्षेत्रों का शेड्यूल भी तय किया गया है।