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महिला पत्रकार प्रताड़ना मामले में फ़रार दोषी आशिष गिरफ्तार दूसरा दोषी मुकेश पांचाल ज़मानत पर
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महिला पत्रकार प्रताड़ना मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दिए फ़रार अपराधी आशिष पांचाल को आत्मसमर्पण के आदेश

– जिला न्यायालय व हाइकोर्ट भी दे चुका है दोषियों की गिरफ़्तारी के आदेश

दोषियों पर ipc की धारा 182 व 212 के तहत भी दर्ज हो चुके है मुक़दम्मे

नई दिल्ली/चंडीगढ़ 27 अगस्त 2020 चैनल88 न्यूज़ (ब्यूरो):- सोनीपत की वरिष्ठ महिला पत्रकार प्रताड़ना मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोषी आशिष पांचाल की अग्रिम जमानत याचिका ख़रीज करते हुए आत्मसमर्पण के आदेश दिए है। गौरतलब है कि महिला पत्रकार के साथ धोखा धड़ी व जान से मारने की धमकी के आरोप में प्रदेश के गृहमंत्री अनिल विज के आदेश पर गठित SIT की जांच के बाद इन दोषियान आशिष व मुकेश पांचाल निवासी नांगल खुर्द,हल्का राई,सोनीपत के खिलाफ सिटी थाना शहर सोनीपत मे IPC की धरा 406 , 420 ,467 ,468 ,471 के तहत मुकदमा संख्या 0001 दिनांक 02 /01 /2020 से दर्ज है
जिसमे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय सोनीपत व हाइकोर्ट चंडीगढ़ भी इन दोषियों की अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज कर गिरफ्तारी के आदेश कर चुका है, लेकिन पुलिस संरक्षण के चलते आज तक इन फ़रार दोषियों की गिरफ़्तारी नहीं हुई है। . विश्वसनीय सूत्रों से यह भी पता चला था कि पुलिस ने दोषियों को फ़रार करने के जुर्म में दोषी आशिष के भाई सचिन पर ipc की धारा 212 के तहत मुकदमा दर्ज किया था।. पुलिस संरक्षण के चलते फ़रार दोषी आशिष पांचाल ने चालाकी से अपनी अग्रिम जमानत याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायलय में लगा दी जिस पर फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने दोषी आशिष पांचाल की जमानत याचिका ख़रीज करते हुए आत्मसमर्पण के आदेश दिए है। देखना यह होगा कि महिला पत्रकार पडताड़ना मामले में प्रदेश के गृहमंत्री अनिल विज के आदेश पर गठित SIT की जांच के बाद जिन दोषियों के खिलाफ़ गैर जमानती धाराओं में दर्ज हुए मुक़दमे जिस में जिला न्यायालय, हाइकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोषियों की जमानत ख़रीज कर गिरफ्तारी व आत्मसमपर्ण के आदेश दे चुका हो, ऐसे में पुलिस अब राजनीतिक दबाव चलते इन दोषियों का संरक्षण करेगी या गिरफ़्तारी।

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