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बैंक और मोबाईल फोन को आधार से जोड़ना अनिवार्य नहीं,केंद्र सरकार आधार को जोड़ने के लिए दबा नहीं बना सकती:, सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल नंबर और बैंक खातों को आधार कार्ड से लिंक करने को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। आधार कार्ड की अनिवार्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक बैंक और मोबाइल फोन आदि सेवाओं को आधार से जोड़ना अनिवार्य नहीं होगा। न्यायालय ने मंगलवार को विभिन्न सेवाओं को आधार से जोड़ने की अंतिम अवधि अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दी है। जो पहले 31 मार्च निर्धारित थी।

संविधान पीठ ने सरकार को कहा

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि इस मामले में फैसला आने तक आधार की अनिवार्यता समाप्त की जाती है।न्यायालय ने हालांकि यह स्पष्ट किया कि विभिन्न  सामाजिक योजनाओं के लिए ही आधार जरूरी होगा।  संविधान पीठ ने कहा कि सरकार बैंक खातों और मोबाइल फोन को अनिवार्य तौर पर आधार से जोड़ने के लिए दबाव नहीं बना सकती।

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